उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित) एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली -2019 (यथासंशोधित) के नियम-16 में निहित प्राविधानों के तहत विज्ञप्ति वर्ष 2019-20 के सापेक्ष राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत प्रधानाध्यापक रा०प्रा०वि०, सहायक अध्यापक, रा०उ०प्रा०वि० एवं सहायक अध्यापक, राजकीय आदर्श विद्यालयों में समान वैतनक्रम में कार्यरत निम्नाकिंत प्रधानाध्यापक, रा०प्रा०वि० / सहायक अध्यापक रा०उ०प्रा०वि०/रा०आ०वि० को स०अ०एल०टी०-स्नातक वेतनक्रम (वेतन मैट्रिक्स 44900-142400, लेवल-7) में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-07 में अंकित विद्यालय में अनुपयुक्तता को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर एवं सम्बन्धित द्वारा प्रस्तुत विकल्प के आधार पर मौलिक पदोन्नति प्रदान की जाती है। पदोन्नति प्राप्त शिक्षकों की ज्येष्ठता नियमानुसार बाद में निर्धारित की जायेगी। पदोन्नति हेतु सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों में किसी भी प्रकार की विसंगति पाये जाने पर सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका की पदोन्नति समाप्त कर दी जायेगी। जिस हेतु सम्बन्धित का कोई दाया / क्लेम मान्य नहीं होगा।